ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पेश की गयी अंडरटेकिंग का पालन सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है. इसे गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने अंडरटेकिंग का पालन तय करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया है, बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई थी।