By: अंकुर मिश्रा छतरपुर
लैंगिक अपराधांें में कमी के लिए समाज की भी महती जिम्मेदारी है। इस तरह के अपराधों में कमी लाने के लिए समाज और शासन को मिलकर कार्य करने के साथ लोगों में जनजागरूकता का संदेश भी प्रचारित करना भी जरूरी है। यह विचार पास्को एक्ट के तहत शुक्रवार, 5 मार्च को छतरपुर शहर के आॅडिटोरियम में सम्पन्न एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में व्यक्त किए गए।
कार्यशाला में पास्को एक्ट पर लैंगिक अपराधों से बालकांें का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं 2020 के संदर्भ में चर्चा करते हुए बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में विचार साझा किए गए।
लोक अभियोजक अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पास्को कानून पर सारगर्भित जानकारी दी। कार्यशाला में लघु मूवी कोमल का प्रदर्शन किया गया। अनिल तिवारी ने किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी।
इस अवसर पर सीएसपी लोकेन्द्र सिंह, लोक अभियोजक अधिकारी प्रवेश अहिरवार, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मीरा सिंह, शिव कुमार खरे, आनंद शर्मा, हेमेन्द्र सिंह, महिला बाल विकास अधिकारी अनिल जैन, किशोर न्याय अधिनियम के अनिल तिवारी, प्रशिक्षण बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी सीडीपीओ, शालाओं के प्राचार्य, सुपरवाईजर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।