मध्य प्रदेश में नए कानून के बाद अब जल्द ही जेलों का नाम बदला जाएगा।

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मध्य प्रदेश विधानसभा ने 130 साल पुराने ब्रिटिशकालीन जेल कानून को बदलने के लिए ‘सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 पारित कर दिया है. यह विधेयक कैदियों के जीवन स्तर और मानवाधिकारों में सुधार पर केंद्रित है। एमपी में जेलों को अब सुधारात्मक संस्था एवं बंदीगृह कहा जाएगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।बंदियों को आचरण बदलने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स बंदियों को जेल में रहने की अलग जगह होगी। आदनत अपराधियों और सामान्य कैदियों को अलग अलग रखा जाएगा।

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